आजकल प्रॉपर्टी खरीद बिक्री बहुत हो रही है इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि अब ऑफलाइन नाम ट्रान्सफर अब विद्युत बोर्ड ने बंध कर दिया है। आप जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदते है और प्रॉपर्टी टैक्स बिल आपके नाम होता है तब आप लाइटबिल में नाम ट्रान्सफर सिर्फ ऑनलाइन ही करा सकते है। तो ऑनलाइन नाम ट्रान्सफर के लिए आपको ई विद्युत सेवा की वेबसाइट पर जाना होगा https://portal.guvnl.in/login.php

अब आपको अपना अकाउंट बनाना होगा अगर आपने किसी कारण से पहले ही अकाउंट बनाया है तो आप सीधे Login करे। ई विद्युत पर अकाउंट बनाने के लिए नीचे SignUp पर क्लिक करे।
साइनअप पेज खुलने के बाद आपके यहां जो कंपनी चल रही वो सलेक्ट करे (DGVL, PGVL, UGVL, MGVL)। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, अपना पासवर्ड बनाए और अपना ईमेल दर्ज करके साइन अप पर क्लिक करे।
अब लॉगिन पेज ओपन होगा, अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, और विद्युत कंपनी चुने, जो Capcha आपको दिख रहा है वो बाजू में फिल करे। सेव डिटेल्स के बॉक्स को ✔️ करे। अब लॉगिन को क्लिक करे अब आपके मोबाइल में ओटीपी आयेगा जैसे ही अगला पेज ओपन हो वहां दर्ज करे। फिर सबमिट पर क्लिक करे।
अब मेनू में जाकर Manage Account पर क्लिक करे। फिर Add LT Account पर क्लिक करे। अब नया पेज ओपन होगा जिसमें कुछ चीजें आपको भरनी है। पहले कंज्यूमर नंबर, बिल की तारीख और आखिर आपका पिछला रीडिंग भरते ही वहां Save बटन दिखेगा अब उसे क्लिक करे।
डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज ओपन होगा उसमें आपका ऊपर कंज्यूमर नंबर और नाम दिखेगा नीचे आपको रीजन पूछेगा जैसे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या अन्य कोई कारण तो आपको चुनना होगा। अब आपको पुरानी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में पूछेगा जिसमें अगर आपने entrire to be.. चुना तो आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। आपको Different to be.. चुनना है ताकि जो पुराने कंज्यूमर ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरी है वहीं चल जाए आपको अलग से भरनी ना पड़े अब Submit पर क्लिक करे।
आपको अपना फोटो अगला सही करके उसका एक फोटो लेना है उसे अपलोड करे पर ध्यान रहे 20Kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो स्वीकारा नहीं जाएगा।
इसके बाद (3) आपको आईकार्ड (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, आधार कार्ड....) अपलोड करना है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण (4) ऑवरनरशिप प्रूफ (प्रॉपर्टी टैक्स बिल/नोटिस, Index copy, प्रॉपर्टी कार्ड, लेटर ऑफ एलोमेंट, Noc from owner...) अपलोड़ करना होगा जिसमें आमतौर में आप प्रॉपर्टी टैक्स बिल (घरवेरा) का इस्तेमाल कर सकते है। अब बात आती (6) की जहां पर अगर आपका 3फेज है तो एडवोकेट के पास ₹300 स्टाम्प का एक कनसर्न लेटर तैयार करना होगा जिसमें पुराने कंज्यूमर की सही करवा के एक फोटो लेनी है और उसे अपलोड करे। अगर 1फेस है तो नॉर्मल पेपर कनसर्न लेटर टाइप करवा के पुराने कंज्यूमर की सही लेकर एक फोटो ले और अपलोड करे या आप साताखत में आपने पुराने कंज्यूमर के कनसर्न लिए ही होते है। उसकी फोटो लेकर भी अपलोड कर सकते है। (7) इतना जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी में भागीदार है तो आप कर सकते है।
अब Scan Ownership Document पर क्लिक करे अगर कोई दिक्कत आती है तो आप pdf फाइल बनाकर अपलोड कर दीजिए आप की प्रोबलेम सॉल्व हो जाएगी। थोड़े देर स्कैन होने दीजिए फिर तुरंत दिखा देगा ओनरशिप डॉक्यूमेंट find ok उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करे।
Update जैसे होगा दिखा देगा अब आपको ok पर क्लिक करना है उसके बाद पेमेंट का पेज ओपन होगा जो ₹20 दिखाएगा। साथ में एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा उसे आपको सेव करना है। अब Pay Now पर क्लिक करना है।
अगले पेज में I have read के चेक बॉक्स में √ क्लिक करके Submeet पर क्लिक करना है। और अब अगला पेज ओपन होगा जिसमें consumer Number और Application Number के दो विकल्प दिखाए देगे जिसमें मैने एप्लिकेशन नंबर तो मैने alredy save करवाया है वो या कंज्यूमर नंबर से भी पेमेंट कर सकते है। नीचे capcha दिखाए देगे उसे सही से लिखे और search पर क्लिक करे। अब Payment पर क्लिक करे जो नीचे दिखेगा। अगला पेज पेमेंट ऑप्शन का होगा जो आप को सही लगे उससे ₹20 पेमेंट कर दीजिए।
जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा वैसे ही आपको एक रिसिप्ट मिलेगी उनको save करके रखे और कुछ ही दिनों में आपका नाम ट्रान्सफर हो जाएगा।
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